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मुख्यमंत्री 8 जून को कुरुक्षेत्र से करेंगे स्पेशल ट्रेन को रवाना

चण्डीगढ, 30 मई- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देशों अनुसार हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए धार्मिक तीर्थ स्थानों की निशुल्क यात्रा करवाने का निर्णय लिया है। इस यात्रा के तहत सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए जाएगें ताकि गरीब परिवारों के बुजुर्गों के भी तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के सपने साकार हो सके।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार बीपीएल परिवारों के बुजुर्गों को श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की मुफ्त धार्मिक यात्रा करवाने जा रही है। इसके लिए आगामी 8 जून को कुरुक्षेत्र रेलवे जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। इस ट्रेन को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इच्छुक श्रद्धालु 6 जून तक सरल पोर्टल पर यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह यात्रा पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी।

प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा मनाए जा रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व-1000 वर्ष की शौर्य एवं धैर्यगाथा, अटूट आस्था’ कार्यक्रम के तहत चलाई जाने वाली यह स्पेशल ट्रेन कुरुक्षेत्र से चलकर करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली होते हुए श्री सोमनाथ ज्योर्तिलिंग तक जाएगी। सोमनाथ मंदिर भारत के लोगों की आस्था का प्रतीक है।

उन्होंने बताया कि यात्रा के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अति आवश्यक है। श्रद्धालुओं को सुरक्षा के दृष्टिगत श्री सोमनाथ यात्रा पर जाने से पहले अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी साझा करनी होगी ताकि बाद में कोई परेशानी न आए। उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे पंजीकरण के समय यात्रा के लिए अपना अधिकृत और योग्य चिकित्सक द्वारा प्रमाणित मेडिकल प्रमाण पत्र अवश्य लगाएं। इस योजना के तहत तीर्थयात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।

प्रवक्ता ने बताया कि स्पेशल ट्रेन में धार्मिक स्थल पर किसी भी प्रकार का नशा प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराने उपरांत ही स्पेशल ट्रेन में बैठने की अनुमति दी जाएगी। जिला स्तर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा श्रद्धालुओं को आईडी कार्ड दिए जाएंगे।

श्री सोमनाथ यात्रा पर जाने के लिए पात्रता

प्रवक्ता ने पात्रता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा के लिए आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं। इसके लिए आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने तथा पिछले तीन वर्षों में तीर्थ योजना का लाभ न लेने की स्वयं घोषणा  पत्र शामिल है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक और 1.80 लाख तक वार्षिक आय होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक अपने जीवनसाथी भी को मुफ्त साथ ले जा सकते हैं।

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लेखक✓ Verified Author

Sahab Ram

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