गुरुग्राम, 23 अगस्त।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग, हरियाणा द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जातियां, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु जनजातियां, टपरिवास समुदाय, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के पात्र विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। उन्होने बताया कि योजना के अंतर्गत आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त, 2026 से 30 नवंबर, 2026 तक सरल हरियाणा पोर्टल की वैबसाईट https://saralharyana.gov.in पर किए जा सकते हैं।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना की पात्रता, छात्रवृत्ति की दरों एवं अन्य दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी विभाग की वैबसाइट https://sewa.haryana.gov-in पर उपलब्ध है। उन्होंने जिले के सभी पात्र विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील की कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करें, ताकि योजना का लाभ प्राप्त किया जा सके। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 0172-2583378 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदक विकास सदन स्थित जिला कल्याण अधिकारी, गुरुग्राम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।









