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विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर डीएलएसए द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को किया जागरूक

हिसार, 15 जून।
विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार ने मोक्ष वृद्धाश्रम का दौरा कर वहां रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने वृद्धजनों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली तथा उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया।
अशोक कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों को बताया कि माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के तहत उनके अधिकार सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा एवं कल्याण को सुनिश्चित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा या अन्याय होता है तो वह विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क कानूनी सहायता, लोक अदालतों तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर डीएलएसए से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मोक्ष वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया, जहां उन्हें कानूनी परामर्श एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई।
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लेखक✓ Verified Author

Sahab Ram

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