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फसल अवशेष जलाना कानूनन अपराध,नियम तोड़ने वालों  पर होगी सख्त कार्रवाई : डीसी

झज्जर, 03 मई। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने जिले में गेहूं के फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर रोक के चलते सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाना कानूनन अपराध है इससे न केवल पर्यावरण दूषित होता है साथ ही सूक्ष्म जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा किसी भी ऐसी घटना की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग के अधिकारी सख्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करें साथ ही फसल अवशेष जलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाएं ताकि आगजनी घटनाओं को रोका जा सके।


डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कृषि विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे  नियमित रूप से फील्ड में सक्रिय रहे, साथ ही ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर संबंधित किसानों की रेड एंट्री की जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई खेत मालिक फसल अवशेष जलाने संबंधी मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे खेत मालिकों को भविष्य में मंडियों में फसल बिक्री करने में दिक्कतें आएंगी, और कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ से भी वंचित रहेंगे।


उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की  वे गांवों में कैंप लगाकर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जागरूक करें साथ ही आगजनी की घटनाओं से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराए।
डीसी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे फसल अवशेष जलाने के बजाय उपलब्ध कृषि यंत्रों का अधिक से अधिक उपयोग करें और अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि वे वैकल्पिक उपाय अपनाकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें

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लेखक✓ Verified Author

Sahab Ram

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