×
Chaupal Tv
Haryana

आरकेवीवाई योजना के समाम घटक के अंतर्गत रोटावेटर एवं लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्रों का हुआ ऑनलाइन ड्रा

भिवानी, 22 जुलाई।   स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के समाम घटक के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए रोटावेटर एवं लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का ड्रा जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की उपस्थिति में हुआ। ड्रॉ नगराधीश अनिल कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
सहायक कृषि अभियंता नसीब सिंह धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि विभागीय पोर्टल पर दिनांक 16 फरवरी, 2026 तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर पात्र किसानों का चयन किया गया। अनुसूचित जाति वर्ग के सभी पात्र आवेदकों को योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सामान्य वर्ग में रोटावेटर एवं लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण पात्र लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन ड्रा (लॉटरी) के माध्यम से किया गया।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से रोटावेटर के लिए 552 किसानों तथा लेजर लैंड लेवलर के लिए 273 किसानों का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त दोनों कृषि यंत्रों के लिए 25 प्रतिशत प्रतीक्षा सूची भी तैयार की गई, ताकि किसी चयनित किसान द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न करने अथवा अपात्र पाए जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के पात्र किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। चयनित एवं प्रतीक्षा सूची के किसानों की सूची सहायक कृषि अभियंता, भिवानी कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दी गई है।
कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक, डॉ. विनोद कुमार फोगाट ने चयनित किसानों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि रोटावेटर एवं लेजर लैंड लेवलर जैसे आधुनिक कृषि यंत्र खेती की लागत कम करने, समय की बचत, जल संरक्षण तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने चयनित किसानों से अनुरोध किया कि वे ऑनलाइन आवेदन की प्रति, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा (खरीफ-2025 व रबी-2024) तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज दिनांक 27 जुलाई, 2026 को दोपहर 12 बजे तक सहायक कृषि अभियंता, भिवानी कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रैक्टर की आर.सी. आवेदक किसान के स्वयं के नाम अथवा परिवार पहचान पत्र में शामिल किसी भी पात्र परिवार सदस्य के नाम होना मान्य होगा। इसके अतिरिक्त लघु एवं सीमांत किसान श्रेणी के आवेदकों को अपनी भूमि जोत संबंधी पटवारी/कानूनगो/तहसीलदार द्वारा सत्यापित रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र भी जमा करवाना होगा।
उन्होंने बताया कि निर्धारित समयावधि में दस्तावेज जमा न करने अथवा दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने की स्थिति में संबंधित किसान का चयन स्वत: निरस्त कर दिया जाएगा तथा प्रतीक्षा सूची में शामिल अगले पात्र किसान को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। किसानों से योजना संबंधी किसी भी जानकारी के लिए सहायक कृषि अभियंता, भिवानी कार्यालय से संपर्क करने की अपील की गई।
इस अवसर पर राजन मल्होत्रा, अग्रणी जिला प्रबंधक, डॉ. करिश्मा नंदा, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, सुरेश कुमार, प्रगतिशील किसान, अभियंता तरुण, सुरेन्द्र, तकनीकी सहायक सहित कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सभी की उपस्थिति में ऑनलाइन ड्रा की संपूर्ण प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न कराई गई।

खबर पसंद आई?इसे शेयर करें
लेखक✓ Verified Author

Sahab Ram

ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।