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19 जून को ड्रोन उड़ाए जाने पर रहेगी पाबंदी, धारा 163 लागू

सिरसा, 18 जून।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से जिलाधीश शांतनु शर्मा ने 19 जून को धारा 163 लागू करते हुए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल विमान, फ्लाइंग कैमरा, हेलीकैम आदि किसी भी प्रकार के यूएवी को नगर परिषद क्षेत्र सिरसा व गांव संगरसरिस्ता तथा आसपास के क्षेत्रों में पांच किलोमीटर के दायरे में उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा वीवीआईपी मार्ग के दोनों ओर 75 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के वाहन की पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश पुलिस और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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लेखक✓ Verified Author

Sahab Ram

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