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 श्रद्धालुओं को ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर स्पेशल ट्रेन में मिलेगी बुकिंग, मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य

\झज्जर, 04 जून।  भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा देशभर में 11 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2027 तक मनाए जा रहे ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व  कार्यक्रम के तहत हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेशभर के श्रद्धालुओं को श्री सोमनाथ की धार्मिक यात्रा करवाने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक श्रद्धालु  यात्रा का लाभ उठाने के लिए 6 जून तक सरल पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। श्रद्धालुओं को ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर स्पेशल ट्रेन में बुकिंग मिलेगी। आठ जून को कुरुक्षेत्र से मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
डीसी वर्षा खांगवाल  ने जानकारी देते हुए बताया कि स्पेशल ट्रेन सहित धार्मिक स्थल पर किसी भी प्रकार का नशा प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराने उपरांत ही स्पेशल ट्रेन में बैठने की अनुमति दी जाएगी। कोई भी श्रद्धालु विभाग द्वारा जारी आईडी कार्ड के बिना स्पेशल ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेंगे। यात्रा के लिए पंजीकरण करवाना अति अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत सोमनाथ यात्रा पर जाने से पहले अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी भी साझा करनी होगी ताकि बाद में कोई परेशानी न आए। उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे यात्रा के लिए अपना अधिकृत और योग्य चिकित्सक द्वारा प्रमाणित मेडिकल प्रमाण पत्र अवश्य लगाएं।
उन्होंने बताया कि यात्रा के लिए आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा शामिल है।
डीसी ने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक का हरियाणा का निवासी होना और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। आवेदक 60 वर्ष से अधिक आयु और 1.80 लाख तक वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक  योजना का लाभ उठा सकते हैं।
योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति हर तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर संचालित इस योजना में आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है और हर तीन वर्ष में एक बार ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

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लेखक✓ Verified Author

Sahab Ram

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