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बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी मार्केट और प्लास्टिक कचरे की डंपिंग के खिलाफ धारा 163 लागू आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

बहादुरगढ़, 4 जून।
जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध तरीके से प्लास्टिक कचरे की डंपिंग व अनलोडिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जारी आदेशों के अनुसार बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी बाजार के चलते प्लास्टिक कचरा अनधिकृत रूप से सार्वजनिक स्थानों व भूमि पर डंपिंग करने से वायु और जल प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है और आमजन के जीवन की गुणवत्ता एवं शांति व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आदेश आमजन के हित में पारित किया गया है। यह आदेश 3 जून 2026 से 2 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों के अनुपालन की जिम्मेदारी पुलिस विभाग, आरटीए, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नगर परिषद बहादुरगढ़ के कार्यकारी अधिकारी तथा संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को सौंपी गई है। उल्लेखनीय है कि आदेशों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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लेखक✓ Verified Author

Sahab Ram

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