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पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी पर सरकार दे रही एक लाख रुपये की सहायता राशि

सिरसा, 03 जून।
सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा पूर्व सैनिकों के परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।  हवलदार रैंक तक भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवा आश्रित पुत्री की शादी अनुदान योजना के तहत बेटियों के विवाह पर एक लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं।
योजना के अनुसार आश्रित पुत्री, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, इस अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकती है। यह सहायता अधिकतम दो पुत्रियों तक प्रदान की जाती है। विभाग के अनुसार इस योजना का उद्देश्य पूर्व सैनिकों के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर सहयोग देना है।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पूर्व सैनिक या उनकी विधवा के पहचान पत्र की प्रति, परिवार पहचान पत्र, मूल डिस्चार्ज बुक, हरियाणा निवास प्रमाण-पत्र, आधार से लिंक बैंक पासबुक की प्रति, फोटो पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), मृत्यु की स्थिति में पूर्व सैनिक का मृत्यु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, आयु प्रमाण-पत्र तथा विवाह कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड से वेलफेयर आर्गेनाइजर महेंद्र सिंह ने अपील की है कि पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित दस्तावेजों सहित आवेदन करें और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही इस सुविधा का अधिकतम लाभ प्राप्त करें।
म्हारी योजना कॉलम के लिए

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लेखक✓ Verified Author

Sahab Ram

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