हिसार, 17 जुलाई।
फसल अवशेष प्रबंधन एवं फसल अवशेष जलाने की समस्या से निपटने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा आर.के.वी.वाई. योजना के तहत हैप्पी सीडर, जीरो ड्रिल, सुपर सीडर, स्ट्रॉ-बेलर और रोटरी स्लैशर जैसी मशीनों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि इस संबंध में विभाग द्वारा किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान 3 अगस्त तक विभाग की वेबसाइट http://www.agriharyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पराली प्रबंधन को बढ़ावा देना और खेतों में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना है। अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान का वर्ष 2025-26 में खरीफ और रबी दोनों सीजन में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक के परिवार पहचान पत्र में हरियाणा में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर भी होना चाहिए। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकेगा। यदि कोई किसान स्ट्रॉ-बेलर के लिए आवेदन करता है तो उसे उसके साथ स्ट्रॉ-रैक और रोटरी स्लैशर खरीदने की भी अनुमति होगी।
आवेदन के दौरान किसानों को पैन कार्ड, ट्रैक्टर की वैध आरसी, पटवारी रिपोर्ट और पिछले तीन साल में अनुदान न लेने का स्वयं घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। अनुसूचित जाति के किसानों को इसके साथ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। सहायक कृषि अभियंता गोपीराम ने बताया कि यदि निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा आवेदन आते हैं तो लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।
फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर अनुदान के लिए 3 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन : उपायुक्त महेंद्र पाल









