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यौन उत्पीड़न रोकथाम,प्रतिषेध व प्रतितोष अधिनियम-2013 के प्रभावी क्रियान्वयन पर शासन प्रशासन का फोकस

झज्जर, 27 जून।
महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा की रक्षा प्रत्येक सरकारी औऱ गैर सरकारी संस्थान की सामूहिक जिम्मेदारी है। यह बात डीसी वर्षा खांगवाल ने कही। उन्होंने बताया कि कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 लागू किया गया है, जिसकी सख्ती से पालना जरूरी है। डीसी ने बताया कि पॉश अधिनियम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सशक्त कानूनी व्यवस्था है, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
*महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सभी संस्थानों की जिम्मेदारी*
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि उक्त अधिनियम सभी महिला कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार अपनाएं तथा किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए अधिनियम के प्रावधानों का पूरी गंभीरता से पालन करें। उन्होंने बताया कि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक सरकारी एवं निजी संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति (आईसी) का गठन अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त स्थानीय समिति, नोडल अधिकारी तथा एसएचई-बॉक्स पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गोपनीय निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
*महिला पहचाने अपने अधिकार : नेहा*
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी नेहा दहिया ने अधिनियम 2013 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक महिला को शिकायत दर्ज कराने, गोपनीयता बनाए रखने, निष्पक्ष जांच तथा किसी भी प्रकार के प्रतिशोध एवं भेदभाव से संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने सभी संस्थानों से नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, कर्मचारियों को अधिनियम की जानकारी देने तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को प्रभावी बनाने का आह्वान किया।
*पॉश अधिनियम के तहत महिलाओं के प्रमुख अधिकार*
– सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण का अधिकार।
– शिकायत दर्ज कराने का अधिकार।
– गोपनीयता का अधिकार।
– निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच का अधिकार।
– प्रतिशोध, भेदभाव एवं उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार।
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लेखक✓ Verified Author

Sahab Ram

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