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भूतपूर्व सैनिकों के दिव्यांग बच्चों को प्रदान की जाती है अतिरिक्त पेंशन

सिरसा, 13 मई।
सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के 100 प्रतिशत दिव्यांग बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अतिरिक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने तीन हजार रुपये तक अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी, जिससे उनके पालन-पोषण में और सहायता मिल सकेगी।
योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों के अधिकतम दो बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। लाभ उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जिनकी आयु 20 वर्ष तक हो, वे अविवाहित हों तथा बेरोजगार हों। इसके लिए बच्चों का सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, वहीं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक वर्ष एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच आवेदन किया जाना जरूरी है।
जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के वेलफेयर ऑर्गेनाइजर महेंद्र सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को कई आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। इनमें भूतपूर्व सैनिक या उनकी पत्नी का पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, मूल डिस्चार्ज बुक, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, फोटो पहचान पत्र, पीपीओ, दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड शामिल हैं।

म्हारी योजना कॉलम के लिए
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लेखक✓ Verified Author

Sahab Ram

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