रोहतक, 28 जुलाई : अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर खरीफ सीजन की तैयारी बारे सभी बैंक प्रबंधको को आदेश दिए गए है कि सभी ऋणी किसानों का प्रीमियम 31 जुलाई तक अवश्य काटे। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक पूरा डाटा किसान की फसल अनुसार व फसल गांव के अनुसार पोर्टल पर अवश्य अपलोड करें ताकि किसान का बीमा किया जा सके। उन्होंने कहा कि एसएलबीसी द्वारा भी स्पष्ट आदेश दिए गए है कि सभी ऋणी किसानों का प्रीमियम अवश्य काटना है।
नरेंद्र कुमार स्थानीय जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हॉल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीमित फसल में कोई स्थानीय आपदा ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन आने पर व्यक्तिगत शिकायत किसान 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप तथा कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन 14447 के द्वारा दर्ज करवा सकते है। धान फसल को छोड़ कर अन्य फसलों में जलभराव के कारण होने वाली हानि योजना के अंदर शामिल है। यह योजना किसान की खेती को जोखिम मुक्त बनाने में अहम भूमिका अदा करती है। स्थानीय आपदा में हुए नुकसान की भरपाई भी करवाती है।
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी बैंक अपना कार्य तत्परता व सावधानी पूर्ण करें ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। सभी बैंक प्रबंधकों को बताया कि खरीफ सीजन में प्रीमियम काटने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। यह योजना बेहद कम प्रीमियम दरों पर व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है किसान धान, बाजरा, मक्का की फसलों के लिए बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत और कपास फसल के लिए 5 प्रतिशत देना होता है और शेष बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। धान फसल के लिए 2231.22 रुपए प्रति हेक्ट., कपास फसल के लिए 5706.80 रुपए प्रति हेक्ट., बाजरे फसल के लिए 1075.58 रुपए प्रति हेक्ट. और मक्का फसल के लिए 1144.22 रुपए प्रति हेक्ट. के हिसाब से किसान को प्रीमियम देना होगा और गैर ऋणी किसान बीमा करवाना चाहता है तो किसी भी सीएससी केंद्र पर जाकर फसल बीमा करवा सकते है।
बॉक्स :-
एसएमएएम योजना के चयनित किसान 30 जुलाई तक जमा करवाएं आवश्यक दस्तावेज :-
अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि जिला रोहतक में सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना 2026-27 के तहत जिन किसानों का चयन कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से हो चुका है और जिन्होंने अभी तक अपने आवश्यक दस्तावेज विभाग में जमा नहीं करवाए हैं, वे 30 जुलाई 2026 तक सभी जरूरी दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। चयनित किसानों को पटवारी रिपोर्ट, ट्रैक्टर की आरसी तथा अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों के लिए एससी प्रमाण पत्र सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, रोहतक में जमा करवाना होगा। निर्धारित तिथि तक दस्तावेज जमा नहीं करवाने की स्थिति में किसानों को अनुदान का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
नरेंद्र कुमार ने बताया कि जिन किसानों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे तथा जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान उसी कृषि यंत्र पर, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है, किसी प्रकार की सब्सिडी प्राप्त नहीं की होगी, उन्हें विभाग द्वारा 3 अगस्त 2026 तक परमिट जारी कर दिए जाएंगे। किसान 18 अगस्त 2026 तक agriharyana.gov.in पोर्टल से अपना परमिट डाउनलोड कर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित टेस्टिंग रिपोर्ट वाली किसी भी निर्माण कंपनी अथवा अधिकृत डीलर से संबंधित कृषि यंत्र की खरीद सुनिश्चित करें। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे समय पर दस्तावेज जमा करवाकर योजना का लाभ प्राप्त करें। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान जिला कृषि उपनिदेशक कार्यालय अथवा सहायक कृषि अभियंता, रोहतक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
इस अवसर पर एलडीएम महाबीर प्रसाद व अचल शर्मा, सहायक सांख्यिकी अधिकारी विनोद हुड्डा, कृषि विभाग से सांख्यिकी सहायक विकास और बीमा कम्पनी से सुनील भारती व सचिन मिश्रा सहित सभी बैंकों के जिला समन्वय अधिकारी मौजूद रहे।
बीमा योजना के तहत सभी ऋणी किसानों का अवश्य काटे प्रीमियम :- अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार









