गुरुग्राम, 16 जुलाई- जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), गुरुग्राम द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, इस्लामपुर में पॉक्सो अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल संरक्षण संबंधी कानूनों की जानकारी देकर उनके अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था।
डीएलएसए की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करने तथा पीड़ित बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और बाल-अनुकूल न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यदि उनके साथ या उनके सामने किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार होता है, तो वे बिना किसी भय या झिझक के अपने माता-पिता, अध्यापकों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी तुरंत जानकारी दें।
शिविर के दौरान अधिवक्ता रीना यादव ने भी विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा किसी भी अपराध की सूचना समय पर देने के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही बच्चों को अपराधों से सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे विधिक जागरूकता अभियान की सराहना की।
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*बॉक्स में*
कार्यक्रम के उपरांत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम निशा ने विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रशासन, विद्यार्थियों, पैनल अधिवक्ताओं एवं पैरा लीगल वालंटियर्स के साथ पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना भी आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी नियमित देखभाल करने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। साथ ही सभी ने पर्यावरण संरक्षण एवं लगाए गए पौधों की देखभाल का संकल्प भी लिया।
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