रोहतक, 4 अगस्त : उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सचिन गुप्ता ने जिला के सभी मतदाताओं का आह्वान किया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपना व पात्र परिजनों का नाम अवश्य जांचें तथा यदि किसी प्रकार की त्रुटि, नाम छूटने, पता, आयु अथवा अन्य विवरण में संशोधन की आवश्यकता हो तो निर्धारित अवधि के दौरान 30 अगस्त 2026 तक अपने दावे एवं आपत्तियां अवश्य दर्ज करवाएं।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि 30 अगस्त तक मतदाताओं को दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर प्रदान किया गया है। इस अवधि में पात्र नागरिक नए नाम जोड़ने, नाम हटाने, विवरण संशोधित कराने अथवा अन्य आवश्यक सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा निर्धारित प्रपत्र भरकर संबंधित बीएलओ अथवा निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन भी जमा कराया जा सकता है।
सचिन गुप्ता ने बताया कि शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। इसलिए प्रत्येक मतदाता अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम भी सूची में अवश्य जांच लें और यदि कोई पात्र मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो समय रहते आवेदन करें। मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
उपायुक्त सचिन गुप्ता ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे समय रहते प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन करें, आवश्यक सुधार करवाएं तथा एक सशक्त मतदाता और सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।









