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पंचायती भूमि पर बने पात्र आवास के लिए मिलेगा कानूनी स्वामित्व का अधिकार : सीईओ सुभाष चन्द्र

हिसार, 29 जुलाई।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष चन्द्र ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा पंचायत भूमि पर वर्षों से बने पात्र आवासों को कानूनी स्वामित्व प्रदान करने के उद्देश्य से समाधान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पहल से लंबे समय से पंचायत भूमि पर निवास कर रहे पात्र परिवारों को अपने मकानों का वैध मालिकाना अधिकार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत वर्ष 2004 से पहले पंचायत भूमि पर बने पात्र आवासों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। निर्धारित नियमों के अनुसार 500 वर्ग गज तक के मकानों का नियमितीकरण किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन एवं पारदर्शी होगी, जिससे आवेदकों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीईओ सुभाष चन्द्र ने बताया कि आवेदन से लेकर स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी होने तक की प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में समाधान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दूसरे चरण में संबंधित ग्राम पंचायत आवेदन का सत्यापन करेगी। तीसरे चरण में संबंधित अधिकारी मौके का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करेंगे। चौथे चरण में मुख्यालय स्तर पर आवेदन को स्वीकृति दी जाएगी, जबकि पांचवें एवं अंतिम चरण में पोर्टल के माध्यम से आवेदक को डिजिटल स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन करते समय आवेदक को अपना जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत का चयन करना होगा। इसके साथ ही फैमिली आईडी, आधार संख्या तथा मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना होगा। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा किया जा सकेगा। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचना भी प्राप्त होगी। सीईओ सुभाष चन्द्र ने पात्र नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाकर पंचायत भूमि पर बने अपने आवास का कानूनी मालिकाना अधिकार प्राप्त करें।

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लेखक✓ Verified Author

Sahab Ram

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