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नहरों में नहाने पर प्रतिबंध, धारा 163 लागू

सिरसा, 26 मई।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जिला सिरसा से होकर गुजरने वाली सभी नहरों में आमजन के नहाने और प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।


जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्म ऋतु के दौरान बड़ी संख्या में युवा एवं अन्य लोग नहरों में स्नान करने जाते हैं। नहरों में पानी का तेज बहाव और अधिक गहराई होने के कारण जानमाल का गंभीर खतरा बना रहता है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने तथा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि नहरों में नहाने और आमजन के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों के अनुसार, जिला सिरसा की सीमा में आने वाली सभी नहरों में आमजन के प्रवेश और नहाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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लेखक✓ Verified Author

Sahab Ram

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