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Rohtak News: हरियाणा में चीनी की जमाखोरी पर लगी लगाम, जानिये कितना रख सकते हैं स्टॉक ?
सतबीर सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर, 2025 के तहत जारी आदेश एस.ओ. 4165(ई) के अनुसार चीनी व्यापारियों के लिए नई स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत कोई भी व्यापारी चीनी का स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक अपने पास नहीं रख सकेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी व्यापारी को किसी भी स्थान अथवा समय पर अधिकतम 4,000 क्विंटल अर्थात 400 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी।